सबसे पहले आपको यह बता दे मध्यप्रदेश सरकार ने 2019 में मध्यप्रदेश के बेरोजगारों को 3500 का वादा किया था जिसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई हैं. इसीलिए आपको बता दे अभी तक इसकी अधिकारिक तौर पर घोषणा होने तक नियम बदल सकते हैं.
बेरोजगारी भत्ता के लिए योग्यता
- मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी होना चाहिए.
- आयु सीमा 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- आवेदक बारहवी के साथ साथ स्नातक या स्नाकोत्तर की डीग्री होनी आवश्यक हैं.
- आवेदक के पास कोई नौकरी नहीं होनी चाहिए.
- आवेदक की पारिवारिक कुल आयु 3 लाख से कम होनी चाहिए.
- आवश्यक कागजात:- आधार कार्ड, मध्यप्रदेश मूल निवासी, बोनाफाईड, आय प्रमाण पत्र, शेक्षणिक योग्यता
बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे.
नीचे फोटोज के जरिये हमने फॉर्म भरने का तरीका बताया है जिसके माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं.
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